राज्यसभा में भी पास हुआ दिल्ली सर्विस बिल, पक्ष में पड़े 131 वोट

दिल्ली, 7 अगस्त। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 आज राज्यसभा से भी पास हो गया। इस बिल को सरकार ने 3 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा में उसी दिन विपक्षी गुट INDIA के सदस्यों के वॉकआउट के बावजूद यह बिल सदन से पास हो गया था।

बिल के पास होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने देखा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराना बहुत मुश्किल है। सीधे-सीधे चार चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से हारी है। जब इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है तो चोर दरवाजे से इन्होंने ऐसा किया। पीएम नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। सीएम ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। जनता ने साफ कहा था कि केंद्र दिल्ली में दखल न दे, लेकिन पीएम जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं।

बिल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं है। दिल्ली सीमित अधिकारों वाला प्रदेश है। दिल्ली कई मायनों में दूसरे प्रदेशों से अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन नहीं है। दिल्ली की व्यवस्था ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया है.

जोरदार बहस के बाद ये बिल राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े। वहीं विरोध में 102 वोट पड़े। सरकार को जितने वोट मिलने थे उससे दो वोट ज्यादा उसके पक्ष में पड़े हैं।

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