आज से महंगा हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट से सफर, आम लोगों की मुश्किले बढ़ी

1 दिसंबर से भारत में बैंकिंग सेवाओं, दिल्ली एयरपोर्ट के नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं. बैंकिग सेक्टर के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले ही दो नियमों में बदलाव किया है, जिससे खाता धारकों को परेशानी हो सकती है. तो आइये नजर डालते हैं उन नियमों पर जिसमें आज से बदलाव होने जा रहा है.

बंद हो जाएंगी इंटरनेट बैंकिंग सेवा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक नहीं करवाया है, उनकी इंटरनेट बैंक सर्विस आज से बंद हो सकती है. बैंक की ओर से पहले ही अपने ग्राहकों को इस बात की जानकारी दे दी है.

पेंशन लोन की सुविधा हो जाएगी खत्म
एसबीआई की तरफ से पेंशनर्स के लिए फेस्टिव सीजन में लोन देने की सुविधा शुरू की गई थी. यह ऑफर उन्हीं के लिए है जिनकी पेंशन एसबीआई की किसी भी ब्रांच में आती है. इस स्कीम के तहत लोन बिना किसी प्रोसेसिंग फी के मिल रहा है. बैंक के अनुसार 76 साल से कम उम्र वाले केंद्रीय, राजकीय और सेना से रिटायर होने वाले पेंशनभोगियों के लिए इस ऑफर की शुरुआत की गई थी वो खत्म हो चुकी है.

दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने पर लगेगा एक्ट्रा सर्विस चार्ज
राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले लोगों को आज से सर्विस चार्ज के रूप में 77 रुपये चुकाने होंगे. अभी हवाई अड्डे की परिचालक दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) की तरफ से घरेलू उड़ान के टिकट पर 10 रुपये और इंटरनेशनल टिकट पर 45 रुपये का सर्विस फी ली जाती है. एरा की तरफ से कहा गया कि इसके अलावा कुछ वैमानिकी शुल्कों में भी बदलाव किया गया है. संशोधित शुल्क 1 दिसंबर से लागू होगा. विशेषज्ञों को कहना है कि शुल्क में बढ़ोतरी का औसत घरेलू किरायों पर न्यूनतम प्रभाव होगा.

जेट एयरवेज शुरू करेगा पुणे-सिंगापुर फ्लाइट
जेट एयरवेज की पुणे-सिंगापुर फ्लाइट शनिवार से शुरू हो गई है. पुणे से यह सुबह 5.15 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1.15 बजे सिंगापुर पहुंचेगी. वापसी में सिंगापुर में रात 9 बजे उड़ान भरकर अगले दिन सुबह 5 बजे पुणे पहुंचेगी. अभी तक यात्रियों को सिंगापुर जाने के लिए मुंबई से फ्लाइट लेनी पड़ती थी. 

ड्रोन उड़ाना कानूनी
देशभर में एक दिसंबर से ड्रोन को कानूनी तौर पर उड़ाने के लिए मंजूरी मिल जाएगी. इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी राष्ट्रीय नीति तैयार की है. मंत्रालय के नियमों के तहत ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सभी उड़ान की अनुमति लेनी होगी. इसके लिए ऐप पर आवेदन कर तुरंत डिजिटल परमिट्स पाए जा सकते हैं.

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