पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 मामलों में फैसला आज
पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों में आज अपना फैसला सुनाएगी. इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अर्षद मलिक ने 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया मामलों में पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
उच्चतम न्यायालय ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों के निपटारे के लिए सोमवार की अंतिम तारीख तय की थी. दोषी साबित होने पर शरीफ को 14 साल तक की कैद हो सकती है.
शरीफ फैसले से एक दिन पहले रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। उम्मीद है कि फैसला सुनाए जाने के दौरान वह अदालत कक्ष में मौजूद रहेंगे. डॉन समाचारपत्र की खबर के मुताबिक जवाबदेही अदालत में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. किसी को भी सोमवार की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय उनके जिनके पास रजिस्ट्रार की अनुमति है.
न्यायिक परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अदालत के बाहर और वहां तक जाने वाली सड़कों पर पुलिस एवं रेंजर्स के दस्तों की तैनाती की गई है. जवाबदेही अदालत ने अगस्त 2017 में शरीफ पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप तय किया था.