आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है
आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में दिल्ली पुलिस को आम्रपाली ग्रुप के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल शर्मा और उनरी कंपनी के दो अन्य निदेशकों को गिरफ्तार करने की अनुमित दे दी है।
कोर्ट ने शर्मा की निजी संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है, जिसमें दक्षिणी दिल्ली में मौजूद उनका बंगला भी शामिल है।
इसके अलावा दोनों अन्य निदेशकों की निजी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा।
जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की बेंच ने कहा, ‘हमने किसी भी एजेंसी को निदेशकों को गिरफ्तार करने से नहीं रोका, जो फिलहाल यूपी पुलिस की निगरानी में एक होटल में हैं।’
घर खरीदारों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को यूपी पुलिस की निगरानी में रखने का आदेश दिया था। आम्रपाली समूह के करीब 42,000 से अधिक फ्लैट्स के खरीदार अपने घरों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
इससे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली के चेयरमैन अनिल शर्मा, और कंपनी के दो निदेशकों शिवप्रिया और अजय कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश के मामले में चार्जशीट दाखिल कर इन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी।
गौरतलब है कि दिल्ली में रहने वाले अभिनव जैन ने दिसंबर 2016 में इन तीनों के खिलाफ आपराधिक साजिश कर 6.60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
सुप्रीम कोकर्ट आम्रपाली समूह में हुए फर्जीवाड़े का पता लगाने के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति कर चुका है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ चुकी हैं।
ऑडिटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आम्रपाली समूह ने करीब 500 लोगों से अधिक के नाम पर 1 रुपये, 5 रुपये और 11 रुपये वर्गफुट की दर से फ्लैट की बुकिंग की और ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, चपरासी और ड्राइवर्स के नाम पर 23 कंपनियां बनाई गईं और फिर इनमें घर खरीदने वाले खरीदारों के पैसे को डायवर्ट किया गया।