विजय माल्या वसूली की कोशिशों से राहत पाने के लिए ब्रिटिश हाई कोर्ट को समझा पाने में नाकामयाब रहे
बुधवार को कोर्ट ने माल्या के लंदन स्थित बैंक अकाउंट से 2,60,000 पाउंड (235 करोड़ रुपये) पर कब्जा पाने भारतीय बैंकों की कोशिश के खिलाफ कोई आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया।
अब लंदन की आइसीआइसीआइ बैंक में माल्या की यह धनराशि बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि लंदन में मौजूद माल्या पर ब्रिटिश अदालतों में जो मामले चल रहे हैं, यह उनमें से एक है।
हाई कोर्ट के जज मास्टर डेविड कुक ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के आइसीआइसीआइ बैंक की लंदन शाखा में जमा माल्या के 235 करोड़ रुपये तक पहुंच का अंतरिम आदेश दिया है। लेकिन, यह शर्त लगा लगा दी है कि जब तक माल्या के खिलाफ चल रहे धन गड़बड़ी के मामलों पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक यह धन निकाल नहीं सकेंगे।
जाहिर है कि माल्या भी आइसीआइसीआइ बैंक में जमा अपना धन नहीं निकाल सकेंगे। माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों की जब्ती के आदेश की प्रतिलिपि लेकर भारतीय बैंकों ने लंदन की कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने माल्या के वकील का यह अनुरोध खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए धन की आवश्यकता होगी।