हाईकोर्ट ने भी खारिज की बाहुबली अतीक अहमद की पैरोल अर्जी, वाराणसी में नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार
अदालत ने अपने फैसले में कहा, पैरोल या शार्ट टर्म बेल पाने का पुख्ता आधार नहीं होने की वजह से अर्जी खारिज की जाती है. जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया. इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सपना देख रहे पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को एक और झटका लगा है.
प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अतीक की पैरोल अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने अतीक को वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए शार्ट टर्म बेल देने से मना कर दिया है. अतीक ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत ने कहा चुनाव प्रचार करना पैरोल पाने के लिए सही दलील नहीं है.
हाईकोर्ट ने अतीक के खिलाफ 75 आपराधिक मुक़दमे और हिस्ट्रीशीट खुली होने के आधार पर अर्जी खारिज की है. अदालत ने अपने फैसले में कहा, पैरोल या शार्ट टर्म बेल पाने का पुख्ता आधार नहीं होने की वजह से अर्जी खारिज की जाती है. जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया. इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.
बता दें कि वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अतीक ने नामांकन किया है. इन दिनों बाहुबली अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद है. प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर रहना ज़रूरी नहीं है, इसलिए तमाम गंभीर अपराधों में जेल में बंद अतीक को प्रचार करने के लिए शार्ट टर्म बेल या पैरोल दिया जाना उचित नहीं होगा.
गौरतलब है कि बाहुबली अतीक ने वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तीन हफ़्तों की पैरोल मांगी थी. अतीक की इस अर्जी पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी.