डॉक्टरों को समुचित सुरक्षा दिलाए, दाखिल याचिका पर SC ने कोई भी आदेश पारित करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Spreme Court) सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को समुचित सुरक्षा दिलाए जाने की मांग के संबंध में दाखिल याचिका पर आज कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को छुट्टी के बाद एक उपयुक्त बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दाखिल कर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मी तैनात करने की मांग की है। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तय करने की भी मांग की है।
सोमवार को श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले को महत्वपूर्ण बताकर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकारते हुए याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी थी। श्रीवास्तव की याचिका में हमले के विरोध में देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए देश के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन का हवाला देते हुए डॉक्टरों पर होने वाले हमलों के आंकड़े दिए गए हैं ।
दरअसल, पिछले हफ्ते सोमवार रात को एक मरीज की मौत हो गई थी जिसके बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था। इसमें कुछ डॉक्टरों को चोटें आई थीं। इसी के बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का प्रदर्शन शुरू हो गया था। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।