मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार: बंबई उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि मराठा आरक्षण को 16 फीसदी से घटाकर 12 या 13 फीसदी करना चाहिए। न्यायालय ने आज मराठा समुदाय को 16 फीसदी कोटा देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है।