दुष्कर्म करने वाले को 11 साल बाद सुनाई गई उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के एक न्यायालय ने 11 वर्ष पूर्व एक दलित किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है।
सरकारी वकील प्रकाशचन्द्र गोस्वामी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि, “कुरारा थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले एक गांव की निवासी 16 वर्षीय दलित किशोरी को 24 मार्च, 2008 की शाम उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल जाते समय गांव का ही रणजीत सिंह ने अपने दो साथियों के साथ तमंचे का डर दिखाकर अगवा कर लिया था और दो दिन तक अपने घर में रख कर उसके साथ बलात्कार किया।
पुलिस ने आरोपी के घर से लड़की को बरामद कर मामला दर्ज किया और अदालत में चार्ज शीट दाखिल की थी।” वकील गोस्वामी ने बताया है कि, “दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अगवा कर बलात्कार करने का आरोप साबित हो जाने पर शुक्रवार को एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश जी प्रसाद की कोर्ट ने दोषी रणजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उसके ऊपर साढ़े ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।