उन्नाव रेप पीड़िता को जल्द दिलाएं घर,कोर्ट ने महिला आयोग को दिया आदेश

उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में पीड़िता और उसके परिवार को दिल्ली में कोई भी अपना घर किराए पर नहीं दे रहा है, जिसके चलते न्यायालय ने दिल्ली महिला आयोग को उन्नाव पीड़िता को निवास प्रदान करने का आदेश दिया. न्यायालय ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा को उन्नाव की लड़की के पुनर्वास के लिए इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा कि, ‘हम माननीय न्यायालय द्वारा पीड़ितों के आवास और उनके पुनर्वास के लिए  दिशा-निर्देश देने के लिए न्यायालय को धन्यवाद देते हैं. हम उन्नाव की पीड़िता और उसके परिवार के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए अपनी टीम को लगा देंगे. आयोग पीड़िता की रुचि के अनुसार उसके पुनर्वास के लिए भी काम करना शुरू कर देगा. वह एक बहादुर लड़की है और आयोग उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा.’

गौरतलब है कि, बीते शनिवार को पीड़िता के वकील ने बताया था कि उन्होंने दिल्ली में पीड़िता और उसके परिवार के पुनर्वास लिए कुछ घर देखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें अपना घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है. इस पर कोर्ट ने DCW को दिल्ली में पीड़िता के परिवार के रहने के लिए घर और परिवार के बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.

वहीं दूसरी तरफ उन्‍नाव रेप केस पीड़िता (unnao rape case) के साथ हुए सड़क हादसे की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए अतिरिक्‍त समय मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को 15 दिन का अतिरिक्‍त समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को वकील के बयान दर्ज करने के लिए अतिरिक्त मोहलत दी है. क्योंकि अब तक वकील का बयान नहीं दर्ज हुआ है.

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