जलजमाव पर पटना हाईकोर्ट ने दिखायी सख्ती, कहा-बताना होगा क्यों हुई परेशानी
पटना में तेज बारिश के बाद हुए भयंकर जलजमाव और नागरिकों को उससे होनी समस्याओं पर पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखायी है और ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने और प्रशासन की विफलता पर दायर की गई याचिका पर 16 अक्टूबर को सुनवाई किए जाने की बात कही है।
पटना हाईकोर्ट के वकीलों की शिकायत पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की तिथि तय की है। याचिकाकर्ता वकीलों ने कोर्ट को बताया है कि पूरे पटना में जलजमाव के दौरान नारकीय स्थिति में नागरिकों को झोंक दिया गया था । इस मामले में राज्य सरकार और प्रशासन तंत्र पूरी तरह से फेल साबित हुए, जिसका खमियाजा पटनावासियों भुगतना पड़ा ।
हाईकोर्ट ने ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने को काफी गम्भीरता से लिया है, साथ ही कोर्ट ने ये भी संकेत दिया है कि इन योजनाओं के लिए दिए गये पैसों के हेर-फेर के जांच के लिए कमिटी गठित की जाएगी । कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामलें की मॉनिटरिंग की जायेगी और जो भी लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें जवाबदेह बनाया जायेगा।
इसी मामले पर एक अन्य पीआईएल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने भी दायर किया हैं, जिसमें वित्त, सड़क निर्माण व शहरी विभाग के मंत्रियों व अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की भी मांग की गयी है।