अयोध्‍या मामले में मुस्लिम पक्ष को लिखित नोट रिकार्ड कराने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दशकों पुराने राम जन्‍मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में उत्‍तर प्रदेश सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम पक्षों को लिखित नोट दायर करने की अनुमति प्रदान की।

मुस्लिम पक्षों के वकील ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाले तीन सदस्‍यीय जजों के बेंच से आग्रह किया कि उन्‍हें लिखित नोट रिकार्ड कराने की अनुमति दी जाए।

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