SC ने कहा-राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल रिकार्ड से संबंधित तीन मामलों की करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल रिकार्ड से संबंधित तीन मामलों की सुनवाई करेगा। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए मार्च का समय निश्चित किया है। उम्मीद है कि इन मामलों पर फैसला जून अंत तक होगा। इसी समय 2020 राष्ट्रपति चुनाव के बीच आएगा। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से उनके खिलाफ पहली बार कोर्ट में मामला पहुंचा है।
ट्रंप के वकील जे सेकुलो ने खुशी जाहिर की और कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के मामले में सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। हमें इस बात की खुशी है।’ ट्रंप ने जजों से निचले अदालत के तीन फैसलों को खारिज करने को कहा है जिसमें उन्हें अपने अकाउंटिंग फर्म और बैंकों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का ब्यौरा इंवेस्टिगेटर्स को सौंपना होगा।
मामले की सुनवाई 9 सदस्यीय कंजर्वेटिव बहुल वाला पैनल कर रहा है। बता दें कि पिछले चार दशकों में ट्रंप पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने टैक्स रिटर्न को सार्वजनिक करने से मना किया और कागजातों को निजी रखने के लिए कई कानूनी लड़ाई लड़ी।
इसमें से एक मामले में ड्रिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साइरस द्वारा मनहट्टन इंवेस्टिगेशन का मामला शामिल है। इसमें ट्रंप के 8 साल के न्यूयार्क स्टेट के टैक्स रिटर्न का ब्यौरा मांगा गया था। साइरस ने बताया था कि ट्रंप ने अपने विवाहेतर संबंधों को गोपनीय रखने के लिए दो महिलाओं को पैसे का भुगतान किया था।
एक अन्य मामले में हाउस ओवरसाइट एंड रिफॉर्म कमेटी ने ट्रंप के पर्सनल और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए ट्रंप की अकाउंटिंग फर्म, मर्जर्स यूएसए को समन जारी किया। इसके अलावा एक और मामला है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और उनके व्यवसायों से संबंधित फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटेलिजेंस समितियों ने डच बैंक और कैपिटल वन को समन जारी किया।