MP के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास होने का सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य

 मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी – Madhya Pradesh Professional Examination Board) द्वारा आयोजित की जाने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) का सर्टिफिकेट प्राइवेट स्कूलों (Private School) में भी मान्य होगा। इस संबंध में सोमवार को पीईबी रूल बुक (PEB Rule Book) जारी कर वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही नियम लाने जा रही है कि प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास होने का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। पीईबी जल्द ही प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए आवेदनों का सिलसिला सोमवार से शुरू हो जाएगा। फिलहाल आवेदन की अंतिम तारीख 21 जनवरी रखी गई है। इसी तरह इस परीक्षा में उम्मीदवार के लिए कोई आयु सीमा का बंधन भी नहीं रहेगा। अब तक अनारक्षित और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष थी। जबकि आरक्षित वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष रहती थी। परीक्षा में सफल होने पर उम्मीदवार को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो दो साल के लिए वैध रहेगा।

सोमवार को आवेदन की लिंक ओपन होने के साथ ही रूल बुक भी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। फीस बढ़ाने के बारे में विभाग के अधिकारियों से बात करना उचित होगा। – एकेएस भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक पीईबी

फीस को लेकर विवाद

पीईबी द्वारा परीक्षा के लिए वसूली जाने वाली फीस को लेकर विभाग और पीईबी के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। वर्तमान में पीईबी आरक्षित वर्ग के छात्रों से 250 रु. व अनारक्षित वर्ग के छात्रों से 500 रु. परीक्षा फीस के नाम पर लेता है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि आरक्षित वर्ग से 50 रुपए और अनारक्षित वर्ग के छात्रों से 100 रुपए परीक्षा फीस के अतिरिक्त पीईबी विभागीय शुल्क के नाम पर वसूल करे। आवेदनों के बाद यह फीस पीईबी विभाग को ट्रांसफर कर दे। लेकिन पीईबी के अधिकारियों ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है।

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