सेक्टर 9-11 के लोगों को मिली बड़ी राहत, एडीजे कोर्ट ने खारिज की HSVP की अपील
सेक्टर 9-11 के लोगों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से 2015 में सेशन कोर्ट में लगाई गई याचिका को एडीजे कोर्ट में चले केस में अदालत ने खारिज कर दिया है। एचएसवीपी ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। लोअर कोर्ट ने 2015 में सेक्टरवासियों के हक में फैसला देते हुए 2011 में आई 211 रुपये प्रति मीटर की एन्हांसमेंट को रद करने का फैसला सुनाया था। अब दोबारा से याचिका रद होने का फैसला आने पर एचएसवीपी को बड़ा झटका लगा है।
एचएसवीपी की तरफ से 2011 में सेक्टर 9-11 में प्लॉट धारकों को 211 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से एन्हांसमेंट भेजी थी। उस समय कहा गया था उनको जब प्लॉट दिए गए तब उनसे गलत कैलकुलेशन हो गई थी। उसके बाद लोअर कोर्ट में मामला चला था। उस मामले में कोर्ट ने सेक्टरवासियों के हक में फैसला सुनाते हुए एन्हांसमेंट को रद कर दिया था। उसके बाद एचएसवीपी ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां से यह मामला एडीजे कोर्ट में सुनवाई के लिए चला गया। वहां सुनवाई करते हुए 9 जनवरी को अदालत ने एचएसवीपी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत में याचिका खारिज होने से सेक्टरवासियों में काफी खुशी की लहर है।
एचएसवीपी को जल्द पत्र दिया जाएगा
सेक्टर की आरडब्ल्यूडी के प्रधान प्रवीन जैन ने बताया कि उनकी तरफ से एचएसवीपी को जल्द पत्र दिया जाएगा। उनकी तरफ से 2011 में दिए गए एन्हांसमेंट की राशि को अब वापस मांगा जाएगा। यह राशि करोड़ों रुपये में है। अधिकतर सेक्टरवासियों की तरफ से पैसा भरा गया था।
सेक्टरवासियों में खुशी
सेक्टर एसोसिएशन के महासचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि अधिवक्ता कमल गुप्ता ने उनका केस लड़ा। इस पर सेक्टरवासी योगेंद्र गोयत, सुभाष जैन, आरके जांगड़ा, दिव्य भूषण, जगबीर चहल, धूप ङ्क्षसह धतरवाल, रामनिवास बेरवाल, एसके जैन आदि ने खुशी व्यक्त की।
दूसरी एन्हांसमेंट पर हुई थी सेक्टरवासियों की जीत
एचएसवीपी की तरफ से दूसरी एन्हांसमेंट पर भी सेक्टरवासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसमें सेक्टरवासियों को करीब 2200 रुपये की एन्हांसमेंट भेजी थी। उस मामले में जब सेक्टरवासी अदालत में गए तो सुनवाई के बाद उनको 38 रुपये एन्हांसमेंट भरने के आदेश दिए गए थे। सेक्टरवासियों की तरफ से वह पैसा भरा जा रहा है।