पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर कोर्ट ने लगाया पांच हजार रुपये जुर्माना, पढ़े पूरी खबर
Defamation Case: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मानहानि के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर यह जुर्माना लगाया गया है। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार, शशि थरूर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। बार-बार पेश होने के आदेश के बाद जब वे शनिवार को भी दिल्ली की एक कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तो उनके ऊपर 5 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया गया।
दिसंबर में टल गई थी सुनवाई
इससे पहले दिसंबर 2019 में सुनवाई 15 फरवरी 2020 तक के लिए टाल दी गई थी। दिसंबर में भी कोर्ट ने शशि थरूर को पांच हजार रुपये की गारंटी जमा करने का निर्देश दिया था। वहीं कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर पर भी 500 रुपये जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहने के लिए लगाया गया था।
दरअसल शशि थरूर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए आपत्तिजनक बयान दे दिया था। कांग्रेस नेता के इस बयान के चारों तरफ कड़ी निंदा हुई थी। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता को इस बयान के लिए माफी मांगने के लिए भी कहा था।
तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर
बता दें कि शशि थरूर केरल कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। वह तिरुवनंतपुरम से मौजूदा समय में सांसद भी हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार में शशि थरूर विदेश राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। शशि थरूर अक्सर भाजपा और पीएम मोदी की आलोचना करते रहे हैं। वे अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। कभी-कभी वह पार्टी लाइन से इतर बोलकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं।