मास्क नहीं पहनने तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर हरियाणा सरकार ने लगाया 500 का जुर्माना

हरियाणा में कोरोना महामारी के चलते मास्क नहीं पहनने वाले तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। अब इन दोनों में लोगों को नियमों का उल्लंघन करने पर 50-500 रुपये जुर्माने का भुगतान करना होगा। इसके लिए हरियाणा पुलिस को चालानकाटने का अधिकार होगा।

हरियाणा सरकार ने कानून बनाने से पहले लिया जुर्माना लगाने का अहम फैसला

हरियाणा सरकार जल्द ही मास्क पहनना अनिवार्य करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने का कानून बनाने जा रही है। कानून बनाने में हालांकि अभी वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर इस दिशा में त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया था।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना मास्क पहने मिलेगा, उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थान के अलावा यदि कोई व्यक्ति सड़क पर भी थूकेगा तो उस पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। विज ने कहा कि दो गज की दूरी सबके लिए जरूरी कर दी गई है।

सैलजा व सुरजेवाला पर कार्रवाई के लिए नियमों का अध्ययन कर रही सरकार

हरियाणा कांग्रेस की अध्‍यक्ष कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा लॉकडाउन में दिए जाने वाले धरनों पर अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय गाइड लाइंस का अध्ययन कराया जा रहा है। उसके नियमानुसार नियम को तोडऩे वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मंगल को सौ के आसपास नए केस आए। वह सभी एनसीआर के हैैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा एनसीआर में पड़ी है। इससे बचने के लिए ही सरकार कड़े प्रावधान कर रही है।

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