चीन की पार्लियामेंट ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की दी मंजूरी

 चीन की पार्लियामेंट ने हांगकांग (Hong Kong) में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने को हरी झंडी दे दी है. चीन ने यह फैसला गत वर्ष हांगकांग में हुई हिंसा को देखते हुए लिया है. दरअसल, चीनी की जिनपिंग सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाए, इसलिए उसने नए कानून के माध्यम से हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को कमजोर करने की कोशिश की है.

चीनी संसद ने करीब-करीब सर्वसम्मिति से इस प्रस्ताव को पारित किया. चीन के इस नए कानून में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध-प्रदर्शन जैसी गतिविधियों को रोकने का प्रावधान होगा. इसके अलावा, अब चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में कार्य भी कर पाएंगी. वर्तमान व्यवस्था के तहत उन्हें इसकी अनुमति नहीं है. इसके साथ ही चीन के राष्ट्रगान का तिरस्कार करना भी अपराध के दायरे में आ जाएगा. बीजिंग की यह कवायद एक तरह से हांगकांग के अर्ध-स्वायत्त दर्जे को ख़त्म करने के लिए है.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून सहित अंतिम दिन कई विधेयकों को स्वीकृति दी. अब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति ने यह बिल पारित कर दिया है और यह अगस्त तक कानून बन सकता है. इस बिल के समर्थन में 2,878 जबकि विपक्ष में सिर्फ एक वोट पड़ा. बिल के पारित होते ही पूरा ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल (Great Hall of the People) तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

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