केंद्र सरकार से मिली छूट को दिल्ली में भी किया जाएगा लागू, राज्य सरकार आज जारी कर सकती है गाइडलाइन
अनलॉक-1 में केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी है वह सभी दिल्ली में भी लागू होगी। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि सभी कुछ खुलेंगे। अब रात नौ बजे तक बाजार खुल सकेंगे। जिन मामलों में राज्य सरकार को विचार करना है उन पर रविवार को दिल्ली सरकार दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
दिल्ली में अब शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे। अभी तक मॉल में सिर्फ जरूरी सेवा वाली दुकान यानी किराना और मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। अब सम-विषम नियम से बाकी दुकानें भी खुल सकेंगी। वहीं सिर्फ स्थानीय धाíमक स्थल (कॉलोनियों के अंदर) ही खुल सकेंगे। सरकार ऐसे धाíमक स्थल नहीं खोलेगी जहां अधिक भीड़ जुटती है। धर्मशालाएं भी खुल सकेंगी। बताया जा रहा है कि सख्त नियमों के साथ सरकार सैलून भी खोल सकती है।
मेट्रो जनता के लिए खोलने के पक्ष में सरकार
दिल्ली सरकार इस पक्ष में है कि मेट्रो जनता के लिए खोल दी जानी चाहिए। शरीरिक दूरी के लिए एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि मेट्रो न चलने से जनता को परेशानी हो रही है।
कंटेनमेंट (सील) जोन में अभी भी लॉकडाउन
कंटेनमेंट (सील) जोन में 30 जून तक लॉकडाउन पूरी सख्ती से लागू रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। कांटेक्ट ट्रेसिंग, घर-घर सíवलांस का काम जारी रहेगा। बफर जोन में जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार पाबंदियां लगा सकता है या छूट दे सकता है।
ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार हैं स्टेशन
श्रमिक विशेष व विशेष राजधानी एक्सप्रेस के बाद अब एक जून से सौ जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसमें से 36 ट्रेनें राजधानी के रेलवे स्टेशनों से शुरू व समाप्त होंगी, जबकि छह ट्रेनों का यहां ठहराव होगा। महामारी के बीच रेल यात्रियों को सफर का अंदाज बदलना होगा।
सिर्फ स्वस्थ लोग कर सकेंगे सफर
रेल सफर के लिए कंफर्म टिकट होना जरूरी है। वेटिंग लिस्ट वालों को स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यात्री का स्वस्थ होना भी जरूरी है। थर्मल स्कैनिंग के बाद प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा।