कोरोना बीयर विज्ञापनों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सोशल मीडिया पर भी लगाए गए प्रतिबंध

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘कोरोना वायरस’ के साथ ‘कोरोना बीयर’ को जोड़ने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है. कोरोना बीयर को कोरोना महामारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से परेशान बीयर बनाने वाली कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी.

कोर्ट ने पाया कि बीयर बनाने वाली कंपनी प्रतिष्ठित है और कई देशों में कोरोना बीयर नाम से बीयर बेचती है. कंपनी ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह के विज्ञापनों से उसका व्यवसाय और इमेज प्रभावित हो रहा है. कंपनी ने अपने तर्क में बताया कि कोरोना वायरस फैलने से बहुत पहले ही वो “कोरोना बीयर” ब्रांड के नाम से अपनी बीयर मार्केट में बेच रहे थी. कंपनी की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक पर एक कंपनी की ओर से कोरोना बीयर को कोरोना महामारी के साथ जोड़कर विज्ञापन दिखाया गया जिससे कंपनी का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ.

हाई कोर्ट ने पाया कि “कोरोना” कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जिसके तहत बीयर बेची जा रही है और इस तरह के विज्ञापन दिखाए जाने से कोरोना बीयर को व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस तरह के विज्ञापनों पर रोक नहीं लगाई गई तो कंपनी को आगे और व्यावसायिक नुकसान उठाने को मजबूर होना पड़ेगा. विज्ञापन दिखाने वाली कंपनी को कोर्ट ने आदेश दिया है कि फेसबुक पर इस तरह के विज्ञापन को हटाया जाए. साथ ही कंपनी से जुड़े कोई भी कर्मचारी, एजेंट, ऑफिसर इस विज्ञापन को जनता के बीच में प्रचारित करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फेसबुक के साथ-साथ बाकी के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस विज्ञापन को दिखाने पर प्रतिबंध होगा. दिल्ली हाई कोर्ट अब आगे इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करेगा.

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