कजाकिस्तान से लौटा बुजुर्ग स्क्रीनिंग से पहले दिल्ली एयरपोर्ट की एंट्री गेट से हुआ गायब

अब होगी गिरफ्तारी
हलांकि बाद में पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि उन्हें क्वारंटीन और स्क्रीनिंग के बारे में पता नहीं था. इस बीच उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. कानून के अनुसार उन्हें आईपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन करने के लिए), 269 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के लिए लापरवाही से काम करना) और 270 (घातक जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना ) के तहत मामला दर्ज किया गया है. क्वारंटीन खत्म होने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाएगा.

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