हरियाणा में पहली बार लगेंगी ई-राष्‍ट्रीय लोक अदालत, 29 अगस्‍त करनाल में लगेगी ये अदालत

हरियाणा राज्य में पहली बार ई-राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। यह करनाल में 29 अगस्त को लगेगी। इसके लिए तमाम स्तरों पर जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा से पहले छत्तीसगढ़ और दिल्ली में इस प्रकार की अदालत का आयोजन हो चुका है। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप जैन ने बताया कि इस अदालत के लिए आठ बेंच बनाई गई हैं। इनमें एक बेंच करीब 30 मामलों की सुनवाई करेगा। इसके लिए वाॅट्स एप, माइक्रोसॉफ्ट टीम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद ली जाएगी। वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अमित शर्मा ने बताया कि ई-अदालत की रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। वैसे हर दो माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह करीब छह माह से नहीं लग रही थी। अंतिम बार इसका आयोजन फरवरी में हुआ था। इसके बाद अप्रैल में प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को कोविड-19 के कारण स्थगित करना पड़ा था। अब कोविड-19 के कारण ही ई-लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। हरियाणा से पहले छतीसगढ़ और दिल्ली में ई-लोक अदालत का आयोजन हो चुका है।

विभिन्न मामलों का होगा निपटारा 

राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मार्गदर्शन में स्थानीय न्यायिक परिसर में ई-लोक अदालत लगाई जाएगी। सीजेएम ने बताया कि इसमें उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, सिविल, आपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, बैंक ऋण, राजस्व, 138 एनआई एक्ट और वैवाहिक मामलों सहित विभिन्न श्रेणियों के केस का निपटारा किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसमें पहले दोनों पक्षों से समझौते के कागजात वकील और डीएलएसए के माध्यम से फाइल में रिकॉर्ड के रूप में लिए जाएंगे। फिर सुनवाई में वेरीफिकेशन के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया जाएगा।

न हार, न जीत

सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत की विशेषता यही है कि इसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से ही मामलों का निपटारा किया जाता है। इसमें ना किसी की हार और न ही किसी की जीत होती है। इससे भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। यह भी काबिल ए गौर है कि यहां निपटारा होने के बाद कोई भी पक्ष उच्च अदालत में अपील नहीं कर सकता।

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