अवमानना के दोषी भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर SC ने आदेश सुरक्षित रखा
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya ) द्वारा वर्ष 2017 में अदालत की अवमानना मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दरअसल माल्या ने 40 मिलियन डॉलर की रकम अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर किया था जिसके लिए कोर्ट की ओर से मना किया गया था।
माल्या ने 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। 40 मिलियन डॉलर अपने परिजनों के खाते में ट्रांसफर किए जानेपर सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था।
9 मई 2017 को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर बच्चों के खात में ट्रांसफर करने और संपत्ति का विवरण न देने के लिए माल्या को दोषी माना गया था। जजों के समक्ष पुनर्विचार याचिका नहीं लगी।