अगस्ता वेस्टलैंड मामला: दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना सहित कई आरोपितों को समन हुआ जारी

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे के कथित घोटाले में सीबीआइ की तरफ से दायर पूरक आरोपपत्र पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना सहित सभी अन्य आरोपितों को समन जारी किया गया है। इस मामले में अब 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राजीव सक्सेना 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्ट लैंड धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए थे।

बता दें कि आरोपित राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी 2019 को भारत लाया गया था। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले और मोजर बेयर बैंक फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपित राजीव सक्सेना (Rajiv Saxena) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (पीएमएलए) के तहत 50.90 मिलियन यूएसडी (385.44 करोड़ रुपय के बराबर) संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए थे।

2019 में हुई थी गिरफ्तारी

अभियुक्त राजीव सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर (Augusta Westland Chopper) घोटाले से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले के बिचौलिया बनने के लिए प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी 2019 को भारत लाया गया था जिसके बाद ईडी ने राजीव को 31 जनवरी 2019 की सुबह गिरफ्तार किया था।

पीएमएलए के तहत जांच में पता चला है कि आरोपी राजीव सक्सेना एक हवाला ऑपरेटर और आवास प्रविष्टि प्रदाता है, जो मैट्रिक्स समूह की कंपनियों के रूप में जानी वाली कई कंपनियों के जरिए दुबई में एकोमेटेशन एंट्री बिजनेस चलाता है। राजीव सक्सेना ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध की कार्रवाई को रोकने या मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को दिए गए ऋणों की गलत व्याख्या करके बैंकों को ठगने के लिए संरचनाओं का निर्माण किया था।

 

 

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