सरकार ने ई-वेरिफिकेशन की अवधि में बदलाव किया , आइए जानते हैं कि इसके नए नियम के बारे में
सरकार ने ई-वेरिफिकेशन
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। अगर किसी ने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को जुर्माना देकर अपना आईटीआर फाइल करना होगा। इन सबके अलावा सरकार ने आईटीआर ई-वेरीफिकेशन के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 30 दिन के अंदर आईटीआर ई-वेरीफिकेशन कराना होगा, जिसके लिए पहले 120 दिन मिलते थे।
कब से मानी जाएगी आईटीआर फाइल करने की तारीख
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वे लोग जिन्होंने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन लोगों को 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर दाखिल करने के 30 दिन के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन कराना होगा। यह नया नियम उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईटीआर फाइल करने की तारीख वेरिफिकेशन डेट से मानी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप 1 अगस्त को अपना आईटीआर दाखिल करते हैं और 30 अगस्त को आपका ई-वेरिफिकेशन होता है, तो आईटीआर फाइल करने की तारीख 1 अगस्त नहीं, बल्कि 30 अगस्त मानी जाएगी।
30 दिन के अंदर नहीं हुआ वेरिफिकेशन तो क्या होगा?
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जुलाई तक जिन लोगों ने आईटीआर दाखिल कर दिया है, उन लोगों पर यह नया नियम नहीं लागू होगा। यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना आईटीआर 31 जुलाई 2022 तक नहीं दाखिल किया है। 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल करने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन करना होगा, अगर करदाता किसी स्थिति में 30 दिन की अवधि में ऐसा नहीं करा पाता है, तो उसका आईटीआर दाखिल अमान्य माना जाएगा।