अमेजन प्राइम की हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद HC से लगा तगड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो और इसकी इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अमेजन पर हालिया रिलीज हुई सीरीज ‘तांडव’ को लेकर विवाद थमने का नहीं ले रहा है। वहीं, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अपर्णा पुरोहित को तगड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने तांडव सीरीज को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिसके बाद अपर्णा पुरोहित को किसी भी वक्त पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीरीज के कंटेंट पर आपत्ति जताई है। कोर्ट का कहना है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर हिंदू धर्म के देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त के लायक नहीं है। हाईकोर्ट ने संविधान निर्माताओं के विचार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि,’संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यही था कि हर धर्म का बराबर सम्मान किया जाए। इसके साथ ही जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

दरअसल, अपर्णा पुरोहित ने सीरीज पर केस दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 फरवरी को फैसले को सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। 

क्या है पूरा मामला

तांडव में दिखाए गए विवादित सीन्स ने दर्शकों को काफी निराश किया है। साथ ही अबतक इसके खिलाफ कई लोगों ने कई शहरों में FIR दर्ज कराई है। वहीं, जनता के आक्रोश को बढ़ता देख सीरीज के मेकर्स ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। सीरीज से विवादित सीन हटा दिए गए हैं। हाल ही में यूपी पुलिस ने भी सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अमेजन की हेड अपर्णा पुरोहित, प्रोड्यूसर हिमांशु किशन मेहरा समेत लेखक गौरव सोलंकी से पूछताछ की थी। इन चारों पर 153- A (1) (B), 295- A, 505 (1) (B), 505 (2) धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है। अपर्णा समेत अन्य पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। साथ ही जातिवाद फैलाने समेत कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। 

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