पति समेत सास और ससुर पर लगा अपनी ही बहु की हत्या का आरोप, हुई उम्र कैद की सजा

27 फरवरी चित्रकूट जिले की एक अदालत ने विवाहिता की आग लगाकर कत्ल करने के जुर्म में उसके पति, सास और ससुर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुना दी गई और तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी जारी कर दिया गया।

अभियोजन अधिकारी गोपालदास ने शनिवार को कहा कि बांदा जिले के जमालपुर गांव के बाबू रैदास ने कर्वी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि जोगिया पुरवा (रसिन गांव) में 18 जुलाई 2016 को उसकी बेटी सुशीला की उसके पति राममिलन उर्फ ओमप्रकाश, सास और ससुर ने आग लगाकर कत्ल करवा दिया गया। इस केस में पुलिस ने अदालत में इलज़ाम पत्र दाखिल किया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत (त्वरित) के न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के उपरांत महिला के पति राममिलन उर्फ ओमप्रकाश, सास और ससुर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।

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