केरल सरकार को झटका, HC ने विधायकों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की याचिका की खारिज

केरल विधानसभा चुनाव से पहले विजयन सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2015 में विधानसभा में हंगामा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वामदल के छह विधायकों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।

राज्य सरकार ने तिरुअनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। सीजेएम की अदालत ने इन विधायकों के खिलाफ न सिर्फ केस वापस लेने की मांग ठुकरा दी थी, बल्कि सभी से सुनवाई का सामना करने को भी कहा था। आरोपितों में उद्योग मंत्री ईपी जयराजन और उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील भी शामिल हैं।

वामपंथी पार्टी तब विपक्ष में थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष के लिए सदन में बजट पेश कर रहे थे, तब इन विधायकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की थी, जिसमें सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था।

बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का एलान किया था। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। निवर्तमान विधानसभा में आठ महिला विधायक हैं और बाकी 132 पुरुष विधायक हैं। 1 जून, 2021 को केरल सरकार का कार्यकाल समाप्त होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने बताया केरल में पहले 21,498 चुनाव केंद्र थे, अब यहां चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने बताया कि केरल में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। राज्य की 140 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। 2 मई को मतगणना होगी।

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