यूपी पंचायत चुनाव 2021: कोरोना नियमों के साथ 18 जिलों में आज से नामांकन शुरू
उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुने जाने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होगा। जिसके लिए नामांकन पत्र खरीदने वाले 18 जिलों के प्रत्याशी शनिवार से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के साथ नामांकन प्रक्रिया दो दिन यानी रविवार तक चलेगी। सभी 18 जिलों में ग्राम प्रधान तथा जिला पंचायत सदस्य सुबह आठ बजे से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। नामांकन शाम पांच बजे तक चलेगा।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के मतदान के लिए 18 जिलों में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शनिवार सुबह आठ बजे से शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया रविवार को चलेगी। रविवार को शाम पांच बजे तक पर्चे भरने का काम चलेगा। दोनों दिन 18 जिलों के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर सुबह आठ बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे।
15 अप्रैल को प्रस्तावित पहले चरण के मतदान के लिए जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के नामांकन पत्र शनिवार व रविवार को जमा होंगे। नामांकन पत्रों की जांच पांच व छह अप्रैल को सुबह आठ बजे से की जाएगी। उम्मीदवार अपने नाम सात अप्रैल को सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक वापस ले सकते हैं। इनके नाम वापसी के बाद इसी दिन दोपहर तीन बजे से चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान 15 अप्रैल की सुबह सात से शाम छह बजे तक होगा। पहले चरण में सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, रामपुर, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, हरदोई, प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर व भदोही में मतदान होगा।
बगैर मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं: नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। मास्क के बिना रिटॄनग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल उम्मीदवार और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटॄनग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रत्याशियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा के लिए कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी जिससे उचित सामाजिक दूरी का पालन हो सके।
नामांकन स्थल से पहले रोका जा रहा जुलूस: राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। नामांकन के दिनों में विकास खण्ड मुख्यालय आने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ को नामांकन स्थल दो सौ मीटर की परिधि के बाहर ही रोका जा रहा है। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक और मदद के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति है।
कोविड संक्रमित मरीज भी कर सकेगा नामांकन: राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचाव की हिदायत देते हुए कोविड के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई कोविड संक्रमित रोगी या उसके साथ रह रहा व्यक्ति चुनाव लडऩा चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से रिटॄनग आफिसर को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति रिटॄनग अधिकारी के समक्ष खुद नहीं आएंगे। रिटॄनग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी और इसके प्रयोग के लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।