उत्तराखंड: मास्क न पहनने पर चालान काटेगी और चार मास्क भी देगी पुलिस, DGP ने दिया आदेश

कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है। लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनका 200 रुपये का चालान काट रही है, लेकिन अब पुलिस उन्हें जुर्माने का दंड देने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए चार मास्क भी देगी। डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस महकमा इसकी तैयारी में जुट गया है।

कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए नाइट कफ्र्यू के साथ ही कई जिलों में लाकडाउन लगा दिया गया है। लोग इस संक्रमण की चपेट में न आए इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी और पुलिस फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर चौबीस घंटे जनसेवा कर रहे हैं। साथ ही लोगों को सैनिटाइजर और दो गज की दूरी के साथ ही मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग बिना मास्क के ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए पुलिस बिना मास्क के घूम रहे लोगों का 200 रुपये का पुलिस एक्ट में चालान काट रही थी। सोमवार को कैबिनेट ने मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी तय कर दिया है, लेकिन अब पुलिस मास्क न पहनने वाले का चालान तो काटेगी साथ ही उसे चार मास्क भी देने होंगे।

रोजाना हो रहे 200 से अधिक चालान

बिना मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। रोजाना ही रुद्रपुर सीओ सर्किल के रुद्रपुर, पंतनगर और ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में पुलिस 200 लोगों का मास्क न पहनने पर चालान काट रही हैं। जबकि जिले के जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, दिनेशपुर, किच्छा, पुलभटटा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा और झनकइया में भी पुलिस रोजाना ही मास्क न पहनने पर पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई कर रही है।

एसएसपी यूएसनगर दलीप सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद पुलिस अब बिना मास्क के चालान करने पर उन्हें चार मास्क भी देगी। ताकि वह मास्क का इस्तेमाल कर सके।

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