निर्मला सीतारमण ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 लोकसभा में करेंगी पेश
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021 पेश करेंगी।
विधेयक न्याय वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए कानूनों में संशोधन करके विभिन्न कानूनों के तहत न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों को समाप्त करने का प्रयास करता है। इनमें सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम और माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम शामिल हैं।
सरकार ने कहा कि उसका मानना है कि कई ट्रिब्यूनल मुकदमेबाजी की एक और अतिरिक्त परत जोड़ते हैं। 2017 में, कार्यात्मक समानता के आधार पर सात ट्रिब्यूनल को समाप्त या विलय कर दिया गया था। विधेयक को पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट सत्र में पेश किया था। हालांकि, चूंकि विधेयक सदन में पारित नहीं हुआ था, इसलिए एक अध्यादेश जारी किया गया था।
सीतारमण सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 भी पेश करेंगी, जो सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन है। विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया।
इस साल की शुरुआत में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था, ”हम वित्त वर्ष 2022 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए विधायी संशोधनों की आवश्यकता होगी और मैं इस सत्र (बजट सत्र) में ही संशोधन पेश करने का प्रस्ताव करती हूं।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल अधिनियम, सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी। बीमा संशोधन विधेयक सरकार के बड़े विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके हिस्से में पांच राज्य-संचालित निगमों में हिस्सेदारी बेचना और एक कोविड-हिट अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने निजीकरण के एजेंडे को तेज करना शामिल है।
उच्च सदन में, आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन करेगा।
लोकसभा में पारित होने के बाद इनलैंड वेसल्स बिल 2021 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोमवार को राज्यसभा में पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, सुरक्षा और पंजीकरण के नियमन के लिए अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 को प्रतिस्थापित करना चाहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जून को विधेयक को मंजूरी दी।