बिकरू कांड: विकास दुबे की पत्नी खिलाफ दर्ज FIR नहीं होगी रद्द, एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के चर्चित बिकरू कांड (Bikru Case) में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) की पत्नी ऋचा दुबे (Richa Dubey) को सर्वोच्च अदालत से राहत नहीं मिली है. ऋचा ने अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कराने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है. 

इसके साथ ही अदालत ने ऋचा दुबे को एक सप्ताह में सरेंडर करने के लिए भी कहा है. अदालत ने कहा कि सरेंडर के बाद ऋचा जमानत याचिका दायर करती हैं, तो उस पर कानून के अनुसार सुनवाई होगी. ऋचा दुबे की याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि मामले में जब चार्जशीट भी दायर हो चुकी है तो फिर FIR निरस्त करने की मांग कैसे की जा सकती है? वहीं, ऋचा की तरफ से पेश हुए वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है.

बता दें कि ऋचा ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले में FIR रद्द करने से मना कर दिया था. ऋचा ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.

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