80 लाख करदाताओं को पहले ही जारी हो चुका है आयकर रिफंड, आखिरी तारीख से पहले RTI करें दाखिल
नई दिल्ली, देश भर में लगभग 80 लाख करदाताओं को निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए पहले ही आयकर रिफंड जारी किया जा चुका है। अपना आइटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है। इस महीने के आखिरी दिन यानी कि, 31 दिसंबर आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि है। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी भी उपलब्ध कराई है। आयकर विभाग ने आइटीआर दाखिल करने वाले लोगों को जानकारी देते हुए अपने ट्वीट में यह लिखा है कि, “80 लाख से अधिक करदाताओं को पहले ही निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अपना रिफंड मिल चुका है। अपनी धनवापसी शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए आज ही अपना आयकर विवरण दाखिल करें। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। अंतिम दिन की प्रतीक्षा न करें। अभी फाइल करें!”
आप अपना आइटीआर दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल http://incometax.gov.in पर लॉगइन करके ऑनलाइन तरीके से इसे फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि, आयकर रिटर्न जमा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ऑनलाइन तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं आइटीआर जमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में।
आइटीआर जमा करने का पूरा प्रॉसेस
आयकर रिटर्न जमा करने के लिए सबसे आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा। फिर आपको लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना यूजरनेम दर्ज करके कॉन्टिन्यू के ऑप्शन पर जाकर अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा। इस स्टेप के बाद ई-फाइल के टैब पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर के ऑप्शन का चुनाव करके कॉन्टिन्यू के ऑप्शन पर जाना होगा। फिर आपके सामने ऑनलाइन या ऑफलाइन का विकल्प आएगा। फिर आपको ऑनलाइन के विकल्प पर जाकर आगे बढ़ना है।
फिर आपको दिए गए ऑप्शन- इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमली (HUF) या अदर्स में से इंडिविजुअल के ऑप्शन को चुनना होगा। इस स्टेप के बाद आपको कॉन्टिन्यू के टैब पर जाना होगा। फिर आपको आइटीआर-1 या आइटीआर-4 ऑप्शन का चुनाव करके प्रोसीड के टैब पर जाना होगा। इसके अगले स्टेप में आपको बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने की वजह पूछी जाएगी। फिर आपको यह तय करना है कि, आपने अपना ऑनलाइन आइटीआर दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।
फिर आपको अपनी बैंक डिटेल को दाखिल करना होगा। अब आपके सामने आइटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलकर आएगा। फिर आपको अपना आइटीआर वेरिफाई करके इसकी एक हार्ड कॉपी को आयकर विभाग के पास भेजना होगा।