31 मार्च से पहले इस सरकारी योजना में करें निवेश, हर महीने मिलेगा इतने रुपये गारंटीड पेंशन
नई दिल्ली: सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर है. अगर अब तक आपने पीएम वय वंदन योजना का लाभ नहीं उठाया है तो जल्दी करें. 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने ‘पीएम वय वंदना योजना’की शुरुआत की है. इसके तहत आप सालाना 1,11,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं.
कब तक है अवधि
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बुजुर्गों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है. इसकी अवधि 31 मार्च, 2020 तक थी, लेकिन अब इसे मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है.
किसे मिलेगा लाभ
इस योजना से जुड़ने के लिए कम से कम उम्र 60 साल है. यानी 60 वर्ष या इससे अधिक के नागरिक इसमें निवेश कर सकते हैं. इसके तहत अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं है.
LIC को मिली है जिम्मेदारी
इस योजना में एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है. इस स्कीम के संचालन की जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम (LIC) को सौंपा गया है. इस योजना में पेंशन के लिए आपको एकमुश्त राशि निवेश करना होता है. और फिर आप मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं.
कितनी मिलेगी सालाना पेंशन
इस स्किम के तहत आपको 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन के लिए आपको 1,62,162 रुपये निवेश करना होगा. इस योजना के तहत अधिकतम मासिक पेंशन 9,250 रुपये, त्रैमासिक 27,750 रुपये, अर्धवार्षिक पेंशन 55,500 रुपए और वार्षिक पेंशन 1,11,000 रुपए दी जाती है.
कैसे करें निवेश
PMVVY स्कीम की विस्तृत जानकारी के लिए आप 022-67819281 या 022-67819290 डायल कर सकते हैं. इसके अलावा आप टोल-फ्री नंबर – 1800-227-717 पर भी डायल कर सकते हैं.
सर्विस टैक्स में छूट
इस योजना को सर्विस टैक्स (Service Tax) और जीएसटी (GST) से छूट दी गई है. और सबसे खास बात कि किसी भी गंभीर बीमारी या जीवनसाथी के इलाज के लिए समय से पहले आप इस पैसे को निकाल भी सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश के लिए आपके पास पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी, और बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी होना अनिवार्य है.
लोन सुविधा भी उपलब्ध
इस योजना में आपके लिए लोन सुविधा भी है. इसमें आप पॉलिसी के 3 सालों के बाद PMVVY पर लोन ले सकते हैं. अधिकतम लोन की रकम परचेज प्राइस का 75 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है. स्कीम में सरकार की अन्य पेंशन स्कीमों की तरह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है.