जाने कैसे लगता है अरबपतियों और खरबपतियों पर इनकम टैक्स, पढ़े पूरी खबर
क्या आपने कभी यह सोचा है कि बहुत ही ज्यादा अमीर या अरबपति लोग कैसे और कितना इनकम टैक्स भरते हैं? अगर नहीं सोचा या नहीं जानते, तो आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। दरअसल, मौजूदा समय में भारत में दो इनकम टैक्स सिस्टम लागू हैं, एक पुराना इनकम टैक्स सिस्टम है और एक नया इनकम टैक्स सिस्टम है। इन दोनों में इनकम टैक्स को लेकर स्लैब बने हुए हैं, उन स्लैब्स के आधार पर इनकम टैक्स भरा जाता है।
क्या हैं इनकम टैक्स स्लैब?
नया टैक्स सिस्टम: इनमें 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए की आय पर 20 फीसदी, 12.5 लाख से 15 लाख रुपए की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाता है। आयकर पर 4 फीसदी का सेस भी लगाया जाता है।
पुराना टैक्स सिस्टम: इसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी, 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। आयकर पर 4 फीसदी का सेस भी लगाया जाता है।
बहुत अमीर लोगों पर कैसे लगता है इनकम टैक्स?
भारत का कोई भी व्यक्ति इन्हीं टैक्स स्लैब्स के अंदर आता है। मैक्सिमम स्लैब 30 परसेंट का है। ऐसे में जो सुपररिच (बहुत अमीर) लोग होते हैं, वह भी 30 परसेंट वाले स्लैब में ही आते हैं लेकिन उनके इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगाया जाता है।
टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगता है लेकिन इसके साथ ही इस टैक्स पर 10 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाता है। ऐसे ही, 1 करोड़ से 2 करोड़ की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स और इस टैक्स पर 15 फीसदी सरचार्च लगता है।
बलवंत जैन ने बताया कि 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स और टैक्स पर 25 फीसदी सरचार्ज लगता है। वहीं, 5 करोड़ से ऊपर की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स और इस टैक्स पर 37 फीसदी सरचार्ज लगता है। इसके अलावा किसी भी स्लैब में लगने वाला 4 फीसदी का सेस यहां भी लागू होता है।
अमेरिका में “अरबपति न्यूनतम आयकर” प्रस्ताव
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के वित्तीय वर्ष 2023 के बजट प्रस्ताव में “अरबपति न्यूनतम आयकर” शामिल किया गया है। यह अगले दशक में अमेरिकी संघीय घाटे को कम करने और नए खर्च के लिए पैसा जुटाने के लिए प्रशासन के प्रयास का हिस्सा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ‘प्रस्ताव आय के अक्षम आश्रय को समाप्त करने वाला है।’
प्रस्ताव कहता है कि 100 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाले परिवारों को आय और “अप्राप्त लाभ”, दोनों पर कम से कम 20 फीसदी कर भुगतान करना है। हालांकि, क्या कांग्रेस स्वीकृति देगी, यह एक बड़ा सवाल है।