गरीब सवर्णों को आरक्षण: संशोधन विधेयक दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा.इसे पेश करेगें केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत

चुनावी आहट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों (आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों) को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. आज (मंगलवार) इस बिल को संवैधानिक मंजूरी देने के लिए आज लोकसभा में पेश किया जाएगा. 

12 बजे पेश किया जाएगा बिल
संशोधन विधेयक दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत इस वि‍धेयक को पेश करेंगे. राजनीतिक जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि मंगलवार के दिन इस संशोधन को लोकसभा में पास करवा लिया जाए और इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाए. इसी वजह से अब बुधवार तक के लिए ऊपरी सदन के सत्र को बढ़ा दिया गया है.

10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है.

फैसले में क्या कुछ है खास

1. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा.

2. बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा. सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है.

3. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.

सवर्णों को 10% आरक्षण: केंद्रीय मंत्री बोले- ‘ये है 56 इंच का सीना वाला फैसला’
4. जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.

5. इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी.

6. जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे.

7. इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

8. सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है. इसके लिए संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में संशोधन होगा.

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