ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा होंगे या नहीं? LG दो हफ्ते में लेंगे निर्णय
जेबीटी भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला की रिहाई का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास पहुंच गया है। दरअसल, चौटाला की रिहाई को लेकर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें इस पर 2 सप्ताह के भीतर फैसला करने के लिए कहा है। याचिका में ओम प्रकाश चौटाला की ओर से उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की गई थी।
पिछली सुनवाई में एक जज ने यह कहते हुए खुद को मामले से खुद को अलग कर लिया था कि वे पहले चौटाला के वकील रह चुके हैं। दरअसल, ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा हुई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और साजिश में दस साल की सजा हुई।
सरकार की पाॅलिसी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर कैदियों को एक-एक माह की सजा में छूट दी जाती है। छह साल में एक साल की छूट हो गई। इस हिसाब से सात साल की सजा पूरी हो चुकी है, जबकि साजिश जैसे मामले में सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि यदि कोई कैदी 60 साल से ज्यादा उम्र का है, दिव्यांग है और आधी सजा काट चुका है तो उसे रिहा किया जा सकता है। इसी आधार पर रिहाई की याचिका हाई कोर्ट में लगाई है।