ऑनलाइन ऐसे निकाल सकते हैं PF का पैसा, यहां जानें पूरा प्रोसेस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पीएफ अमाउंट को ऑनलाइन निकाला जा सकता है। ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए सभी कर्मचारियों को ईपीएफ पासबुक तक पहुंचकर आसानी से पीएफ अमाउंट को अपने निजी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ईपीएफओ की वेबसाइट पर यूएएन के जरिए पीएफ अमाउंट की राशि देखी जा सकती है।

एक कर्मचारी 2 माह से अधिक बेरोजगारी रहने की स्थिति में कुल पीएफ का 100 फीसद हिस्सा निकाल सकता है। ईपीएफओ की तरफ से दिए गए विशेष उद्देश्यों जैसे घर खरीदना, घर का निर्माण, लोन चुकाना, बीमारी का इलाज आदि के लिए पीएफ अमाउंट को निकाला जा सकता है। ईपीएफ अकाउंट में सैलरी का 12 फीसद कर्मचारी की तरफ से योगदान दिया जाता है और उतना ही अमाउंट नियोक्ता की ओर से भी दिया जाता है।

ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स:

1: सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं।

2: यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए।

3: कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद साइन इन कीजिए।

4: अब ‘मैनेज’ टैब पर जाकर ड्रॉप डाउन मेनू से ‘केवाईसी’ पर क्लिक कीजिए।

5: अब चेक कीजिए कि केवाईसी हुआ है या नहीं।

6: अब ऑनलाइन सर्विस के टैब पर जाएं और ड्रॉप डाउन से क्लेम (फॉर्म -31,19 और 10 सी) पर क्लिक कीजिए।

7: अब स्क्रीन पर नजर आ रहे ‘वेरिफाई’ पर क्लिक कीजिए।

8: क्लेम फॉर्म पर बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक दर्ज कीजिए।

9: ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करके फॉर्म जमा कीजिए। 

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