रॉबर्ट वाड्रा को नहीं मिली इजाजत अदालत से लंदन जाने की

धनशोधन मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की आज दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई. रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, वाड्रा लंदन जाने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली है.

अदालत के आदेश के बाद रॉबर्ट वाड्रा 6 सप्ताह के लिए विदेश जा सकते हैं. और इन 6 सप्ताह में अगर किसी तरह का लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, तो वह लागू नहीं होगा. रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अर्जी में कहा था कि वे बीमार हैं और यही वजह है कि वे उपचार कराने के लिए लंदन जाना चाहते हैं. कोर्ट में पिछली सुनवाई के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वाड्रा को समन भेजा तो वह हाजिर नहीं हुए थे.

आपको बता दें कि मंगलवार को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष हाजिर होना है. पिछली समन में वे हाजिर नहीं हुए थे, ऐसे में उन पर सवालों की बौछार हो सकती है. रॉबर्ट वाड्रा का पासपोर्ट अभी कोर्ट के पास जमा है. ऐसे में उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल कर अदालत से पासपोर्ट रिलीज़ करने का आग्रह किया है. हालांकि, ईडी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा के इस आग्रह का विरोध किया गया है. रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है, इसके इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना है.

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