कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस में कुत्ता लेकर परिवार चढ़ा तो यात्री घबरा गए और टीटी से नोकझोक भी हुई

सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में यात्री कोच में कुत्ता लेकर घुस रहे परिवार को टीटी ने रोका तो नोकझोक शुरू हो गई। टीटी के रोकने के बावजूद परिवार कुत्ता लेकर कोच में सवार हो गया। कोच के अंदर यात्रियों को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। किसी ट्रेन में पालतू जानवर ले जाने के लिए नियम और काननू बने हैं। ट्रेन में कुत्ता ले जाने के लिए किराया तय है और बिना टिकट पकड़े जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इस यात्री परिवार ने सभी नियमों की अनदेखी की। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने नजरअंदाज कर कोई कार्रवाई नहीं की।

स्टेशन पर ये हुई घटना

मंगलवार को हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15704 आनंद विहार से गोरखपुर जा रही थी। ये ट्रेन रात 8 बजे सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-7 पर आई तो आरक्षण कोच एस 9 में एक परिवार अपना कुत्ता कोच में चढ़ाने लगा। टिकट निरीक्षक ने कहा है कि कुत्ते की बुकिंग है तो उसे पार्सलयान में ले जाएं लेकिन कुत्ते की बुकिंग भी नहीं थी जिससे टिकट निरीक्षक ने कुत्ते को ले जाने से मना कर दिया जिसपर परिवार और टिकट निरीक्षक के बीच हंगामा हुआ। इस दौरान ट्रेन रेंगने लगी तो टिकट निरीक्षक दूसरे कोच में चढ़ गया। मौका पाकर परिवार के मुखिया ने कुत्ते को कोच में चढ़ा लिया तो अंदर बैठे यात्री भी असहज हो गए और बच्चे डरने लगे। हालांकि इसके बाद भी रेलवे अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जानिए ट्रेन में कुत्ता ले जाने के क्या हैं नियम

  • कानपुर से दिल्ली तक कुत्ता ले जाने के लिए 135 रुपये किराया निर्धारित है।
  • कुत्ता ले जाने के लिए पार्सल की तरह बुकिंग करानी होती है।
  • कुत्ता यदि पपी है यानी छोटा है, जोकि डलिया में आ जाए तो मालिक उसे अपने साथ कोच में ले जा सकता है।
  • कुत्ता यदि बड़ा है तो गार्ड के डिब्बे में लगे डॉग बाक्स में ही जा सकता है।
  • कुत्ते का पशु चिकित्साधिकारी से मेडिकल प्रमाणत्र बनवाना अनिवार्य है।
  • बिना टिकट और मेडिकल प्रमाण पत्र के कुत्ते को ट्रेन से ले जाने पर दस गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।बिना टिकट पकड़े जाने पर अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा यात्री

    कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके ओझा बताते हैं कि ट्रेन में कुत्ता ले जाने के सख्त नियम हैं। कोच में बैठे यात्रियों की सुरक्षा और असहज स्थिति न बनने का ध्यान रखना जरूरी है। पशु चिकित्साधिकारी से निर्गत मेडिकल प्रमाणपत्र के बगैर कुत्ते की बुकिंग नहीं की जा सकती है। इसके साथ ट्रेन में सफर करते समय कुत्ते का मेडिकल प्रमाणत्र रखना जरूरी है। यदि कोई यात्री जबरन अपना कुत्ता ले जाने की कोशिश करता है तो उसपर 10 गुना जुर्माना लगाया जाता है। कोच के यात्री शिकायत कर दें कि कुत्ते से खतरा है तो मालिक समेत उसे अगले स्टेशन पर उतार देने का नियम है। उन्होंने बताया कि फस्र्ट एसी का पूरा कूपा बुक कराकर कुत्ते की बुङ्क्षकग और मेडिकल प्रमाणपत्र देकर यात्री अपने कुत्ते को ले जा सकता है।

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