आयकर अधिनियम की धारा 80ई के अंतर्गत इसके ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट के लिए भी कर सकते हैं क्लेम
हर दिन शिक्षा महंगी होने की वजह से परिवार के गार्जियन के लिए सबसे बड़ी चिंता बच्चों की हायर एजुकेशन को लेकर होती है। गार्जियन के लिए चिंता यह है कि बच्चों की पढाई के लिए पैसे का इंतजाम कहां से किया जाए। ऐसे में एजुकेशन लोन एक बड़ा सहारा माना जाता है। एजुकेशन लोन लेने से पहले कुछ जरूरी बातें भी हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। हम इस खबर में बता रहे हैं कि आप कैसे सस्ता और अपने जरूरत के मुताबिक एजुकेशन लोन ले सकते हैं।
कैसे मिलता है एजुकेशन लोन
यह लोन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए लिया जा सकता है। जिस बैंक में आपका खाता हो वहां से आप लोन के लिए बात कर सकते हैं। जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप लोन लेना चाहते हैं वो अगर सरकार से मान्यता प्राप्त है तो आपको प्रोफेशनल कोर्स के लिए लोन लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। एजुकेशनल लोन के अंतर्गत कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्चा, लाइब्रेरी और पढ़ाई के लिए कंप्यूटर तक की खरीदारी भी आती है।
क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे
छात्र की पिछली परीक्षा की मार्कशीट, एंट्रेंस और स्कॉलरशिप के दस्तावेज, कोर्स के दौरान होने वाले खर्चों के प्रमाणपत्र, आखिरी 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट्स और माता पिता का बीते दो वर्षों का आईटीआर प्रमाण देना होगा।
शर्तें जान लीजिये
एजुकेशन लोन के लिए आवेदक का भारतीय होना जरूरी है। 16 से 35 वर्ष की आयु वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बात जान लीजिये अगर छात्र आवेदन कर रहा है तो उसको मिलने वाली लोन की राशि उसके माता-पिता (सह आवेदक) की मासिक आय के आधार पर तय होगी।
यह फायदा भी
आयकर अधिनियम की धारा 80ई के अंतर्गत इसके ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट के लिए भी क्लेम कर सकते हैं।