पंजाब में अमेरिकन और विदेशी नस्ल की गायों को बूचड़खाना भेजने के आप के प्रस्ताव पर मचा बवाल
विदेशी नस्ल की बेसहारा गायों को बूचडख़ाने भेजने के प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदेश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राज्य में इसको लेकर कई जगहों पर भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप के विधायक अमन अरोड़ा तीन दिन पहले विधानसभा में जब यह प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की थी। इसका विधानसभा में भी कांग्रेस, अकाली दल व भाजपा ने जोरदार विरोध किया था। अब भाजपा समेत कइ्र हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं।
आप नेता ने विदेशी नस्ल की बेसहारा गायों को बूचडख़ाने भेजने का विधानसभा में रखा था प्रस्ताव
पटियाला, संगरूर व गुरदासपुर में शनिवार को आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आप विधायक अरोड़ा का पुतला भी फूंका गया। इससे पहले शुक्रवार को भी मोगा, फिरोजपुर व होशियारपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ था।
भाजपा समेत हिंदू संगठनों ने फूंका विधायक अमन अरोड़ा का पुतला
पटियाला में भाजपा के जिला प्रधान हरिंदर कोहली की अगुआई में राजपुरा रोड स्थित भगवान परशुराम चौक पर लोग एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमन अरोड़ा ने ऐसा बयान देकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोहली ने कहा, ‘गाय को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है और गोमाता को बूचडख़ाने में भेजने का बयान देने वाले अरोड़ा के ङ्क्षहदू होने पर उन्हें शक है। उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए।’
अमृतसर में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेश महाजन ने कहा कि अमन अरोड़ा देश के समस्त भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। इसका नतीजा बहुत गंभीर होगा। गो वंश चाहे देसी नस्ल का हो या विदेशी, उससे भारतीय समाज की आस्था जुड़ी है। आप विधायक के इस प्रस्ताव से प्रदेश में सद्भावना को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे विधायक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
देसी व मिक्स ब्रीड गो वंश का भेद न करें राजनेता : डॉ जैन
भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के स्टेट एनीमल वेलफेयर अफसर-१ और पीपल फार एनीमल्स लुधियाना के प्रधान डॉ. सन्दीप कुमार जैन ने आम आदमी पार्टी इस प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को देसी व मिक्स ब्रीड गो वंश का भेद नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह न्यायसंगत नहीं है। अपने स्वार्थ की पूर्ति होने पश्चात बेजुबान व बेकसूर जानवरों को बेसहारा छोडऩे व उन्हें कत्ल करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। पंजाब गोवध निषेध एक्ट १९५५ के अन्तर्गत गाय, बैल व उनके वंशजों को कत्ल नहीं किया जा सकता।