जानिए किस तरह बंद हुए NPS अकाउंट को दोबारा कर सकते हैं शुरू

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स को हर साल 1,000 रुपये का न्यूनतम योगदान देना होता है, जबकि न्यूनतम जमा राशि 500 ​​रुपये प्रति ट्रांजेक्शन है। यदि इसके मेंबर वित्त वर्ष में 1,000 रुपये का न्यूनतम योगदान नहीं करते हैं, तो उसके एनपीएस खाते के साथ-साथ PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) को ‘फ्रीज’ कर दिया जाता है। फ्रीज किए गए एनपीएस खाते को पुन: चालू करने के लिए यूजर को कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा।

1) खाता खोलने के लिए सदस्यों को बैंक या डाकघर की शाखा से UOS-S10-A फॉर्म लेना होगा जिसमें उनका खाता है। सदस्य इस लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं

– https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/allcitizens-of-india/forms/UoS-S10AUfreezing%20of%20PRAN.pdf

2) फॉर्म भरकर ग्राहकों को PRAN कार्ड की एक फोटो कॉपी साथ में लगाना होगा।

3) मेंबर को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा और नियमित एनपीएस खातों के लिए फ्रीज के प्रत्येक वर्ष के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। स्वावलंबन खातों के लिए फ़्रीज के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 रुपये जुर्माना होगा।

4) आवेदन जमा करने पर इसे लेने वाला अधिकारी आपको एक साइन किया हुआ पावती पर्ची देगा। अपने खाते के सक्रिय होने तक पर्ची को अपने पास रखें।

5) अथॉरिटीज यह सत्यापित करेंगे कि स्वीकृत खाता को सक्रिय किया जाए या नहीं। यदि राशि ऑर्डर में मिलती है तो आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और PRAN को सक्रिय किया जाएगा।

 

Related Articles

Back to top button