हरियाणा में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने के लिए तीन सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का किया गया गठन
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज यानी गुरुवार को एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि, ‘राज्य में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक तीन सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है।’ जी दरअसल अनिल विज ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि ‘इस कमेटी गृह सचिव आईएएस टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी आईपीएस नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा दीपक मनचंदा हैं।’
इसी के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि ‘यह कमेटी दूसरे राज्यों में लव जिहाद को लेकर बन रहे कानून पर स्टडी कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।’ वैसे आप जानते ही होंगे इस समय लव जिहाद को लेकर काफी चर्चाएं हो रहीं हैं। वहीं कई राज्य इस पर कानून बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कह चुकी हैं। हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक समेत कई राज्य इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
A three member Drafting Committee formed to frame law on Love Jihad in Haryana comprising T L Satyaprakash IAS Secretary Home, Navdeep Sing Virk IPS ADGP and Deepak Manchanda Additional Advocate General Haryana Committee will study the Love Jihad law formed in other states also.
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 26, 2020
बीते मंगलवार को ही यूपी कैबिनेट ने ‘लव जिहाद’ की घटनाओं को रोकने के लिए एक अध्यादेश (अभी कानून बनना बाकी है) को मंजूरी दे दी है। उनके अध्यादेश में साफ़-साफ़ यह बताया गया है कि ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में देखा जाएगा जो छल, कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जा रहा हो।