SBI ने अपने होम लोन ग्राहकों के लिए एक अनोखी योजना की शुरू….
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने अपने होम लोन ग्राहकों के लिए एक अनोखी योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत अगर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा नहीं करेंगे तो बैंक अपने उपभोक्ता को पूरी राशि वापस करेगा। हालांकि बैंक ग्राहकों को केवल मूल रकम वापस करेगा। इस स्कीम में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि यह रिफंड स्कीम तब तक मान्य होगी, जब तक बिल्डर को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता।
घर खरीदारों के लिए गारंटी योजना शुरू
एसबीआइ ने रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विथ बॉयर गारंटी (आरबीबीजी) के साथ घर खरीदारों के लिए गारंटी योजना शुरू की है। इसके तहत होम लोन लेने वाले ग्राहक को बैंक समय पर घर मिलने की गारंटी देगा। हल्द्वानी एसबीआइ मुख्य शाखा के महाप्रबंधक एमएम मेहता ने कहा कि, यह योजना सुस्ती की चपेट में लंबे समय से चल रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देगी और खरीदारों में विश्वास लाने में मदद करेगी। मेहता ने बताया कि अगर बिल्डर का प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत पंजीकृत है तो घर खरीदार को मौजूदा होम लोन की दर पर भी कर्ज मिलेगा। अगर बिल्डर तय समय पर घर देने में नाकाम रहता है तो घर खरीदार अपना पैसा वापस मांग सकता है।
2.5 करोड़ तक मिलेगा अधिकतम लोन
आरबीबीजी के तहत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये कीमत के मकान पर लोन मिल सकता है। साथ ही बिल्डर को भी स्कीम के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से लेकर 400 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। मेहता ने कहा कि सभी बिल्डर्स को सरकार के नियमों के मुताबिक रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और प्रोजेक्ट के पूरे होने के डेडलाइन देनी होती है। ऐसे में अगर बिल्डर इस डेडलाइन को मिस करता है तो बैंक ग्राहकों को लोन का मूलधन वापस करेगा।