दिल्ली पुलिस ने खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर रॉबर्ट वाड्रा की कार का कटा चालान
राजधानी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा की कार का चालान काटे जाने का मामला सामने आया है। यह चालान खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के लिए काटा गया है।
दिल्ली पुलिस की ओर से गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार, उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ दक्षिण पूर्व दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके में स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे तभी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए उनके वाहन का चालान कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) के तहत बुधवार की सुबह रॉबर्ट वाड्रा पर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि वाड्रा के सुरक्षा कर्मी उनके पीछे एक अन्य वाहन में थे। पुलिस के अनुसार, चालान किए गए वाहन को रॉबर्ट वाड्रा का ड्राइवर चला रहा था, जब वह सुखदेव विहार स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना बारापुला फ्लाईओवर के पास हुई जब वाहन के चालक ने ब्रेक लगाया और इस दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें वाड्रा के सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले बेकाबू वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट में संशोधन करते हुए नई स्पीड लिमिट तय कर दी है। टू-व्हीलर से लेकर कार, ऑटो और ट्रकों तक के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जारी संशोधित स्पीड लिमिट वाली एक नई लिस्ट में यह साफ बताया गया है कि राजधानी में कौन-कौन सी सड़कों पर कौन सा वाहन अधिकतम कितनी स्पीड में चल सकता है।
नई लिस्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एम1 कैटेगरी के वाहनों यानी कार, जीप, टैक्सी और अन्य ऐप-आधारित कैब के लिए अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-70 किमी / घंटा तय की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा निर्धारित की गई है।
वहीं, टू-व्हीलर्स यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के लिए, दिल्ली पुलिस ने अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-60 किमी / घंटा निर्धारित की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा तय की गई है।
अधिकांश सड़कों पर एम2 श्रेणी के वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) यानी मोटरकार, डिलीवरी वैन आदि की गति सीमा 50-60 किमी/घंटा निर्धारित की गई है। ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फटफट सेवा और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी परिवहन वाहनों की गति सीमा 40 किमी / घंटा पर बनी हुई है।