झारखंड में अनोखा आदेश पारित, बिना कोरोना वैक्सीन लगवाए नहीं मिलेगा पट्रोल-डीजल

धनबाद: झारखंड के धनबाद में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अनोखा आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों से साफ़ रूप से यह बताया गया है कि वे किसी भी शख्स को पेट्रोल या डीजल देने से पूर्व उससे वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट की मांग करें। यदि उसके पास सर्टिफिकेट है तभी उसे पेट्रोल या डीजल दिया जाए। प्रशासन का मानना है कि यह आदेश जिले में टीकाकरण को बढ़ावा देने एवं इसकी अनिवार्यता के लिए पारित किया गया है। 

दरअसल, धनबाद में कोरोना वेक्सिनेशन की रफ्तार सुस्त है। इसी वजह से जनता को टीकाकरण के लिए जागरूक करने एवं टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से यह आदेश पारित किया गया है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट कुमार ताराचंद ने बताया कि इस आदेश का लक्ष्य जिले में पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करना है। 

साथ ही उन्होंने बताया कि सभी वाहन चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेट्रोल अथवा डीजल लेने से पहले अपने पास वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर रखें। इसको लेकर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आदेश का पालन कराने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर जिला प्रशासन द्वारा जांच भी की जा रही है। 

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