रिजर्व बैंक ने साफ-सुथरे नोट ही चलन में रखने के लिए शुरू की कवायद, यहां जानें क्या कहते हैं नियम

 रिजर्व बैंक कटे, फटे और गंदे नोटों को अपने पास की बैंक शाखाओं से बदलने की लगातार अपील कर रहा है। लोग बैंक शाखा में पहुंच भी रहे हैं लेकिन उन्हें मायूसी मिल रही है। यहां ग्राहक को मुख्य ब्रांच या करेंसी चेस्ट वाली शाखा में जाने के लिए कह दिया जाता है। इसके पीछे कारण यह भी है कि खराब नोटों को बदलने के नियम के बारे में कई बैंक कर्मचारियों को जानकारी ही नहीं है। इसके लिए उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की मंशा है कि चलन में सिर्फ साफ नोट ही रहें। इसके लिए कटे-फटे, गंदे नोटों को बैंक शाखाओं में जाकर बदलने की सलाह दे रहा है। इन नोटों को बदलने के क्या नियम हैं, इसके लिए रिजर्व बैंक समय समय पर निर्देश भी जारी करता है। हालांकि, इसके लिए बैंककर्मियों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता। ऐसे में किसी भी समस्या से बचने के लिए वे ग्राहक को मुख्य ब्रांच या करेंसी चेस्ट वाली शाखा में भेज देते हैं।

नोट बदलने के यह हैं नियम

-कई टुकड़ों वाले नोटों को बदलने के लिए अलग मानक हैं और उसी के मुताबिक उसका मूल्यांकन भी होता है।

-नियम तो यहां तक है कि अगर नोट का कोई छोटा टुकड़ा गायब भी है तो उसे बदला जाएगा। बस उस टुकड़े के साइज के हिसाब से उसकी कीमत लगेगी।

-20 रुपये या इससे छोटे नोटों में सामान्य तौर पर कटौती नहीं होती।

-बैंक शाखाओं में कैशियर के अलावा एक अधिकारी की भी इसके लिए तैनाती होनी चाहिए।

-बैंकों में कटे-फटे नोट इस काउंटर पर बदले जाते हैं, इसका बोर्ड भी ग्राहकों की जानकारी के लिए लगा होना चाहिए।

नयागंज में फलफूल रहा नोट बदलने का कारोबार : अव्यवस्था के चलते ग्राहक भी नोट बदलने के लिए बैंक शाखाओं का चक्कर लगाने से बचते हैं। इसकी बजाय नयागंज में नोट बदलने वालों को बट्टे में पैसे दे देते हैं। इससे नोट बदलने वालों का कारोबार फलफूल रहा है और बैंक में पहुंचने पर इनसे नानुकुर भी नहीं की जाती। ग्राहक के पास अधिकार है कि बैंक में नोट ना बदलने पर वह शाखा में ही इसकी शिकायत पुस्तिका में लिखित शिकायत कर सके लेकिन उन्हें शिकायत पुस्तिका भी नहीं दी जाती।

क्या कहते हैं अफसर

-अधिकारी, कर्मचारी तो हर काम करने को तैयार रहते हैं। बैंक प्रबंधन को चाहिए कि वह प्रशिक्षण दिलाए कि कटे-फटे नोटों को कैसे बदला जाए। -आशीष मिश्रा, महामंत्री, वी बैंकर्स फेडरेशन।

-दो से अधिक टुकड़े के नोट नहीं बदले जा सकते। अगर कोई शाखा कटे-फटे, गंदे नोट बदलने में आनाकानी कर रही है तो शिकायत करें। फिर भी कुछ न हो तो मुझसे शिकायत कर सकते हैं। -एके वर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक।

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