ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने वालों के खिलाफ रेलवे ले सकता है एक्शन, पढ़े पूरी खबर

अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. अब ट्रेन में सफर के दौरान ज्यादा सामान ले जाना रेल यात्रियों को महंगा पड़ सकता है. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर ज्यादा सामान लेकर जाना है तो पार्सल कार्यालय से लगेज बुक करें. तय लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

यात्रियों को दी लगेज बुक करने की सलाह 

दरअसल देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा से लोगों की एक खास पसंद रहा है, क्योंकि फ्लाइट के मुकाबले यात्री ट्रेन में सफर के दौरान ज्यादा सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं. हालांकि ट्रेन से भी सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर एक सीमा तय है, लेकिन बावजूद इसके कई यात्री बहुत ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को भी असुविधा होती है यही वजह है कि रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए लगेज बुक करने की सलाह दी है.

रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके दी जानकारी

रेल मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है. मंत्रालय ने कहा, अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें. सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं.

इतना सामान ले जाने की है छूट

रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं. अगर कोई इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा. दरअसल रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है. रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है. जबकि फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं.

ज्यादा सामान ले जाने के लिए देना होगा एक्स्ट्रा किराया

गौरतलब है कि तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है. इसके साथ ही रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना भी अपराध है. अगर यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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