एंकर सुधीर चौधरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने कहा पूछताछ के लिए हिरासत ज़रूरी नहीं
बेंगलुरु, 16 सितंबर 2023। कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी योजना को लेकर पत्रकार सुधीर चौधरी ने 12 सितंबर 2023 को आजतक पर एक शो किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे इस योजना को हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए लागू किया जा रहा है। चौधरी ने अंबेडकर विकास निगम के प्रमुख पी नागेश के हवाले से कहा था कि यह योजना अभी सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए लागू है।
शो का वीडियो सामने आते ही कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने ट्वीट किया कि सुधीर चौधरी गलत सूचना फैला रहे हैं और वह एंकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद सुधीर चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया।
इसके बाद राज्य की कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा टीवी एंकर सुधीर चौधरी पर दर्ज कराए गए मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 15 सितंबर की सुनवाई में एंकर के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है।हाईकोर्ट के न्यायधीश हेमंत चंदनगौदर ने कहा कि इस मामले पर वह अगले बुधवार, 20 सितंबर को याचिका पर फैसला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बीच पुलिस सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाया जाए।
कोर्ट ने माना कि एंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। हालाँकि, न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि प्रथम दृष्ट्या सुधीर चौधरी के खिलाफ मामला बनता है, लेकिन वे इस पर बुधवार को निर्णय लेंगे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि सुधीर चौधरी की न्यूज रिपोर्ट में किसी धर्म के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया गया है या नहीं, इसकी जाँच की जा सकती है।
सुधीर चौधरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होल्ला ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने साथ होने वाले भेदभाव के बारे में बोलता है तो क्या इसे घृणास्पद भाषण कहा जा सकता है। सुधीर चौधरी की ओर से याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र में प्रेस और मीडिया को तत्कालीन सरकार से सवाल करने का अधिकार है। मीडिया द्वारा सरकार के खिलाफ सवाल उठाने पर आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं और प्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।